रोज ब्युटी पार्लर
रोज ब्युटी पार्लर, जिल्हा कोर्ट चौक, चंद्रपूर रोड, राजश्री कॉन्व्हेंटच्या बाजूला, नवेगाव (गडचिरोली)
23-05-2024
Balaghat murder case: बिरसा पुलिस ने एक नाबालिक लड़की की देसी कट्टा से गोली मारकर हत्या करने के मामले में इस मामले का मुख्य आरोपी विधि विरुद्ध 14 वर्षीय नाबालिक बालक सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार विधि विरुद्ध नाबालिक बालक 14 वर्ष को बाल न्यायालय बालाघाट में पेश किया गया, जहां से उसे बाल सुधार गृह शिवनी भेज दिया गया। इसके अलावा अन्य दो आरोपी परसराम उर्फ पारस पिता बाबूलाल धुर्वे (20 वर्ष) ग्राम माटे और राजा पिता ओम प्रकाश गोस्वामी (22 वर्ष) ग्राम बहाकर निवासी को बालाघाट की विशेष विद्वान अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल बालाघाट भेज दिया गया।
बिरसा पुलिस ने इस मामले में इन आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त 32 बोर का एक देसी कट्टा, 32 बोर के तीन जिंदा कारतूस, एक्टिवा स्कूटी वाहन और मृतिका का मोबाइल भी जब्त किया है।
ग्राम माटे निवासी 16 वर्षीय नाबालिक लड़की कचनारी हॉस्टल में रहकर कक्षा आठवीं की पढ़ाई कर रही थी। स्कूल की छुट्टी होने पर वह अपने घर आ गई थी। बताया गया कि आरती का गांव के ही रहने वाले नाबालिक लड़के के साथ प्रेम संबंध चल रहा था, किंतु पिछले कुछ महीनों से इस लड़की ने विवाद के कारण उससे बात करना बंद कर दिया था। लड़का यह समझ रहा था कि किसी अन्य लड़के के साथ उसके प्रेम संबंध चल रहे हैं।
16 मई की शाम को लड़के ने इस लड़की को बुलाया था। तब वह लड़की अपने घर से दुकान जाने की बात कहकर निकली थी और खुर्सी पार जंगल रोड पर पहुंच गई थी, जहां उसे लड़का मिला। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद होने पर लड़के ने देसी कट्टा लड़की के कनपटी पर टिकाया और गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लड़के ने उसके शव को रोड से कुछ दूर पर स्थित नर्सरी जंगल में खींचकर ले जाने की कोशिश की, किंतु नर्सरी में ले जा नहीं पाया और वह स्कूटी में दम तोड़ गया।
इसके बाद लड़के ने अपने दोस्त परसराम उर्फ पारस धुर्वे को बुलाया, जिसने पारस को लड़की की हत्या के संबंध में बताया। फिर वे दोनों लड़की के शव को नर्सरी में छुपाकर फरार हो गए।
लड़की की मां फुल भाई मरकाम (30 वर्ष) के बयान के आधार पर 14 वर्षीय नाबालिक लड़की के विरुद्ध हत्या और हत्या के साक्ष्य मिटाने के आरोप में धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।
पुलिस ने मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर 16 वर्षीय बालक को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया और हत्या के बाद लड़की के शव को छुपाने की जानकारी दी।
पुलिस ने इस मामले में राजा पिता ओमप्रकाश गोस्वामी (22 वर्ष) को भी गिरफ्तार किया, जिसने नाबालिक लड़के को देसी कट्टा उपलब्ध करवाया था।
मामले में धारा 302, 201, 364, 109, 354 डी भारतीय दंड विधान की धारा, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा इत्यादि जोड़ी गई।
इस मामले में गिरफ्तार विधि विरुद्ध बालक सहित तीन लोगों को बिरसा पुलिस ने 19 मई को बालाघाट लेकर आई। विधि विरुद्ध बालक को बालाघाट के बाल न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे बाल सुधार गृह शिवनी भेज दिया गया। वहीं दो अन्य आरोपी परसराम उर्फ पारस धुर्वे और राजा गोस्वामी को बालाघाट की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेज दिया गया।
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