ब्रम्हपुरी : ब्रम्हपुरी तालुक्यातील अवघ्या पाच कि. मी अंतरावरील असलेला झिलबोडी येथील रहिवाशी देविदास दमके यांचे अंदाजे दोन-तीन ऐकरातील धान कापून बांधून जमा केलेले धानाचे पूजने याच गावातील डासखोर नागरिकाने जाळल्यामुळे दमके या अत्यंत गरीब कष्टकरी
शेतकरी यांची भरून न निघनारी हानी झाली आहे. या जळालेल्या पुजन्यापासुन पंचेवीस ते तीस पोते धानाचे उत्पादन होण्याचा अंदाज होता. या घटनेची पोलिसात तक्रार दाखल केली चौकशी सुरू केली आहे. या कालावधीत दोन तीन दिवस दिवाळीच्या शासकीय सुट्ट्या असल्यामुळे महसूल अधिकारी यांना सूचना देण्यात आली नाही.
अज्ञात आरोपीवर कारवाईची मागणी
ऐन हातात आलेले पिक जळाल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. जळालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी देविदास दमके यांनी केली आहे. दिवाळीच्या सुट्यामुळे सदर प्रकरणाची सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आली नाही तरी संबधीत प्रकरणाची चौकशी करून व अज्ञात आरोपी वर कडक कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक मोबदला यावा अशी मागणी केली आहे. (ता.प्र.)
शेतशिवारा जवळील तलावात बुडून इसमाचा झाला करुन अंत
आरमोरी तालुक्यातील लोहारा येथील घटना.
प्रमोद झरकर वैनगंगा वार्ता १९ गडचिरोली
आरमोरी:-
शेतशीवाराजवळील तलावात बुडून इसमाचा करुन अंत झाल्याची घटना आरमोरी तालुक्यातील लोहारा येथे दिनांक 4- नोव्हेंबर-2024 सोमवार रोजी 11.30 वाजताच्या दरम्यान घडली
सविस्तर वृत्त असे की लोहारा येथील मृतक वामन बाजीराव कुमरे वय 45 वर्ष हे आपल्या मुलासोबत नामे सुमित वामन कुमरे वय 17 वर्षे याला सोबत घेऊन शेतातील धान्य कापले असल्याने ते पाहण्याकरिता शेताकडे गेले होते . मात्र ते शेतामध्ये गेले असताना त्यांना शौचास लागल्याने ते शेतापासून जवळच असलेल्या खोलबोडी तलावात गेले मात्र तलावातील काठावर गेले असता त्यांना चक्कर मिर्गी आल्याने ते तलावातील पाण्यामध्ये पडले व त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. वामन कुंमरे यांचा मुलगा शेतामध्ये त्यांची वाट पाहत होता. वडिलांना शेताकडे येण्याकरिता अति जास्त वेळ झाला म्हणून मुलगा सुमित तलाव कडे गेला असता वामन कुमरे पडलेल्या अवस्थेमध्ये दिसले.
लगेच मुलाने आरडाओरडा करून घटनेची माहिती गावातील लोकांना दिली घटनास्थळी गावातील लोकांनी धाव घेऊन घडलेल्या घटनेची माहिती पोलीस पाटील यांना दिली लगेच पोलीस पाटील यांनी घटनेची माहिती आरमोरी पोलिसांना दिली. आरमोरी पोलीस लगेच घटनास्थळी दाखल होऊन मृताचा पंचनामा करुन मृतदेह शवविच्छेदनाकरिता करिता आरमोरी येथे पाठवीण्यात आला. घटनेचा तपास एपीआय कामतूरे, पीएसआय विजय चलाख हेड कॉन्स्टेबल पिल्लेवान करीत आहेत.
देलनवाडी: शेतकऱ्यांना हमीभाव धान खरेदी करण्याकरिता ऑनलाइन नोंदणी करावी लागते; परंतु मागील आठ दिवसांपासून पोर्टलची साइट बंद असल्याने शेतकऱ्यांना नोंदणी करताना अडचणी येत आहेत. देलनवाडी परिसरातील शेतकरी आठवडाभरापासून शेतकरी आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेच्या कार्यलयात हेलपाटे मारत आहेत.
आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेमार्फत हमीभाव धान खरेदीकरिता सन २०२४-२५ करिता २० आक्टोबर २०२४ पासून हमीभाव धान खरेदीचे फार्म भरणे सुरू झाले आहे. त्यासाठी दररोज १०० ते २०० शेतकरी ऑनलाइन नावनोंदणी करण्याकरिता कामधंदे सोडून सोसायटीत येतात. मात्र, काम होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. आठवडाभरापासून साईट बंद असल्याने पुन्हा घरी परत जावे लागते. शेतकरी नावनोंदणीची पोर्टल
शासनस्तरावरूच बंद असल्याचे शेतकऱ्यांना सांगितले जात आहे. ऑक्टोबर महिना उलटत असतानाही शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर पोर्टल सुरू करावी, अशी मागणी परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
गडचिरोली : हलक्या धानाची मळणी होऊन विक्री केली जात आहे. या धानाला जुन्या धानाच्या तुलनेत तब्बल एक हजार रुपये भाव कमी मिळत आहे. व्यापारी शेतकऱ्याला प्रतिक्विंटल २ हजार ३०० ते २ हजार ५०० रुपये भाव देत आहेत. मात्र, काहीच पर्याय नसल्याने धान विकावे लागत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील कमी, मध्यम व जास्त कालावधीचे धान, अशा तीन प्रकारच्या धानाची लागवड केली जाते. ज्या शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सुविधा नाही, असे शेतकरी कमी कालावधीच्या धानाची लागवड करतात. हे धान आता निघाले आहे. दिवाळी व इतर खर्च राहत असल्याने शेतकरी धान निघताच त्याची विक्री करतात.
जिल्ह्यात धान खरेदी केंद्र अजूनपर्यंत सुरू झाले नाही. परिणामी, खासगी व्यापाऱ्याकडे धान विकल्याशिवाय काहीच पर्याय शिल्लक नाही. मात्र, धानाला अतिशय कमी भाव दिला जात आहे. जुन्या धानाला ३ हजार ३०० रुपये ते ३ हजार ४०० रुपये एवढा भाव दिला जात आहे. त्या तुलनेत नवीन धानाला अतिशय कमी भाव आहे.
शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी घाई करू नये
• मागील वर्षीसुद्धा नवीन धानाला तीन हजार रुपये भाव मिळाला होता. मागील वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी किमान २०० रुपये तरी अधिक भाव मिळाल्यास धानाचा भाव किमान ३ हजार २०० रुपये राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे धानाची विक्री करण्यासाठी शेतकयांनी घाई करू नये, असा सल्ला या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे.
गडचिरोली : आदिवासी विकास महामंडळाच्या गडचिरोली व अहेरी प्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत जिल्हाभरात एकूण ९० आधारभूत केंद्रांवरून यंदाच्या खरीप हंगामात धानाची खरेदी होणार आहे. गडचिरोली क्षेत्रात ५३ व अहेरीत ३७ असे एकूण ९० केंद्र मंजूर झाले असून या केंद्रांवर शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू आहे. धानाची आवक सध्या झाली नसली तरी आवक झाल्यावर काटा होणार आहे. विशेष म्हणजे, आदिवासी विकास महामंडळाने धानखरेदीपोटीचे मागील हंगामातील ३० टक्के कमिशन आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांना अदा केले आहे. त्यामुळे यावर्षी धान खरेदीत कुठलीही अडचण नाही, असे महामंडळाच्या गडचिरोली कार्यालयाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक सोपान सांभरे यांनी सांगितले.
आविका संस्थांच्या बऱ्याच मागण्या प्रलंबित होत्या. यामध्ये धानातील तुट, प्रलंबित कमिशन, बारदाना, नुकसान व इतर विषयांचा समावेश होता. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यावर तोडगा काढतयातील बरेचसे प्रश्न मार्गी लावले. शासनाच्या अनुदानाची प्रतीक्षा न करता महामंडळाच्या निधीतून आविका संस्थांचे गतवर्षीच्या हंगामातील ३० टक्के कमिशन अदा केले आहे. त्यामुळे आविका संस्थांना दिलासा मिळाला असून त्या यंदा धान खरेदी करण्यासाठी तयार झाल्या आहेत.
गोदामात चार लाख बारदाना उपलब्ध
• बारदानाअभावी धान खरेदीमध्ये अडथळा येऊ नये म्हणून महामंडळाच्या गडचिरोली प्रादेशिककार्यालयाने बारदान्याची व्यवस्था केली आहे. गोदामामध्ये सध्या चार लाख इतका बारदाना उपलब्ध आहे. •
अहेरी कार्यालयाकडेही बारदाना उपलब्ध आहे. त्यामुळे धान खरेदीला सध्यातरी अडचण नाही. बोनसची रक्कम वाढली असल्यामुळे यंदाही जिल्ह्यात महामंडळाची विक्रमी धान खरेदी होणार आहे.
देसाईगंज: वीज वितरण विभागाकडे लोंबकळणाऱ्या विद्युत तारांबाबत वारंवार तक्रार करूनही याकडे कमालीचे उदासीन धोरण दाखविल्या गेल्यामुळे १३ ऑक्टोबर रोजी दुर्गा विसर्जनाच्या दिवशी रवी गोविंद राऊत (३७) रा. गवराळा या इसमाचा लोबकळणाऱ्या विजेच्या तारात अडकून मृत्यू ओढावला होता. या मृत्यूस सर्वस्वी वीज वितरण विभागाचे अधिकारी जबाबदार असून त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी संतप्त जनतेकडून होत आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, वडसा आमगाव या बायपास मार्गावर गेल्या वर्षभरापासून सावंगी येथून आलेल्या ३३ केव्ही विद्युत लाइनच्या तारा लोंबकळत होते. याबाबतची सूचना आमगाव येथून अनेकदा देसाईगंज वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आलो होती. मात्र वर्ष लोटनही हायहोल्टेज असलेल्या तारा लोंबकळत असलेल्याच स्थितीत ठेवण्यात आल्या. यामुळे दुर्दैवाने यात रवी राऊत या निरपराध व्यक्तीचा मृत्यू झाला. या प्रकारामुळे विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर सर्वचस्तरावरून रोष व्यक्त होतआहे.
वर्षभरापासून लोंबकळत असलेल्या तारांचा विषय सध्या चांगलाच तापला असून मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे ३३ केव्ही वीज वाहिनीवर उपकार्यकारी अभियंता पदावरील अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असते. वीज वाहिनी वर्षभरापासून लोंबकळत असल्याची सूचना नजीकच्या आमगाव गावातून अनेकदा देण्यात आली. मात्र. कामचोर अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळेच एका निरपराध इसमाचा जीव गेला. गावकऱ्यांच्या अज्ञानतेचा फायदा घेत विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांशी संगनमत करून याला अपघाताचे वर्णन दिल्याचा आरोप जनतेकडून होत आहे.
हा अपघात नसून बीज वितरण कंपनीच्या उपकार्यकारी अभियंता व कनिष्ठ अभियंतांच्या निष्काळजीपणाचे पाप असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. त्यामुळे बेजबाबदारीचा कळस गाठणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांची वरिष्ठांनी निष्पक्ष चौकशी करावी, दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जनतेकडून होत आहे.
2024 में धान पंजीयन: किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
2024 में धान पंजीयन की प्रक्रिया विभिन्न राज्यों में तेज़ी से चल रही है, और बड़ी संख्या में किसानों ने पंजीयन करवाया है। अगर आप भी धान की खेती करते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपनी फसल बेचने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है।
पंजीयन प्रक्रिया कैसे करें?
- ऑनलाइन पंजीयन: एम.पी. किसान ऐप या अन्य सरकारी पोर्टल्स के माध्यम से किसान नि:शुल्क पंजीयन कर सकते हैं।
- ऑफलाइन पंजीयन: ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायत कार्यालयों, सहकारी समितियों, और तहसील कार्यालयों पर पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है।
MSP और धान खरीद
इस साल किसानों को धान की सामान्य किस्म के लिए 2,300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान के लिए 2,320 रुपये प्रति क्विंटल MSP दिया जाएगा।
- 2024 धान पंजीयन
- छत्तीसगढ़ धान खरीद
- मध्य प्रदेश धान MSP
- किसान पंजीयन 2024
- न्यूनतम समर्थन मूल्य धान 2024
अगर आप धान की फसल बेचने की योजना बना रहे हैं, तो समय पर पंजीयन कराएं और MSP का लाभ उठाएं।
मध्यप्रदेश में किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य, जैसे कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल, न मिलने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। यहां हम उन प्रमुख कारणों पर चर्चा करेंगे, जिनकी वजह से किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल पाता:
1. सरकारी नीतियों में बदलाव: कई बार सरकार की कृषि नीतियों में बदलाव हो जाता है, जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) या बोनस योजनाएं प्रभावित होती हैं। यदि राज्य सरकार बोनस की घोषणा करती है, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इसे लागू नहीं कर पाती, तो किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य नहीं मिल पाता।
2. बिचौलियों का हस्तक्षेप: कृषि मंडियों में बिचौलियों का प्रभाव किसानों को उचित मूल्य मिलने में बाधा डालता है। बिचौलिये किसानों से कम कीमत पर फसल खरीदकर उसे ऊंचे दाम पर बेचते हैं, जिससे किसानों को नुकसान होता है।
3. फसल की गुणवत्ता: फसल की गुणवत्ता मानकों के अनुसार नहीं होने पर किसानों को बाजार में कम दाम मिल सकता है। सरकारी खरीद केंद्रों पर भी गुणवत्ता के आधार पर ही फसल खरीदी जाती है, जिससे किसानों को सही मूल्य पाने में दिक्कत हो सकती है।
4. सरकारी खरीद की सीमाएं: सरकारी खरीद केंद्रों की सीमित क्षमता भी एक बड़ा कारण है। अगर सरकारी केंद्रों पर खरीद की सीमा तय होती है, तो किसानों को अपनी फसल खुले बाजार में कम कीमत पर बेचनी पड़ती है।
5. भुगतान में देरी: कई बार किसानों को फसल बेचने के बाद समय पर भुगतान नहीं मिलता, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, कभी-कभी किसानों को कम भुगतान किया जाता है, जिससे उन्हें उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता।
समाधान और सुझाव: किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए नीतिगत सुधार, सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, और किसानों को सीधे बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। साथ ही, मंडी व्यवस्था में बिचौलियों के प्रभाव को कम करना भी जरूरी है ताकि किसान अपनी फसल का सही मूल्य प्राप्त कर सकें।
यह जानकारी आपको समझने में मदद करेगी कि मध्यप्रदेश के किसान 3100 रुपये का मूल्य क्यों नहीं प्राप्त कर सके और इसके समाधान क्या हो सकते हैं।
Plant Tips And Tricks: आपण आपल्या बागेची व्यवस्थित काळजी घेत असतो, पण काही वेळा तरीही घरच्या रोपांवर बुरशी किंवा पांढरट थर येतो. याचा परिणाम रोपांच्या वाढीवर होऊ शकतो. विशेषतः हिवाळ्यात, हवेतल्या गारव्यामुळे ही समस्या जास्त दिसून येते. चला तर मग जाणून घेऊया, कसे सोप्या घरगुती उपायांनी या समस्येवर मात करता येईल.
बुरशी हा एक प्रकारचा रोग आहे जो हवेतून किंवा मातीतून रोपांवर येतो. यावर वेळीच उपाय न केल्यास, संपूर्ण रोप नष्ट होऊ शकते. खालील घरगुती उपायांनी तुम्ही रोपं निरोगी ठेवू शकता.
सर्वप्रथम, बुरशी किंवा रोग दिसणाऱ्या फांद्या कापून टाका. यामुळे रोग इतर भागांपर्यंत पसरत नाही. ही पहिली पायरी महत्त्वाची आहे, कारण त्यामुळे संपूर्ण रोप वाचवता येईल.
जर रोग जास्त प्रमाणात पसरला असेल, तर एका बाटलीत अर्धा लीटर पाणी घ्या. त्यात अर्धा टीस्पून डिटर्जंट किंवा लिक्विड डिशवॉश आणि दोन चमचे नीम तेल मिसळा. हे मिश्रण चांगले हलवून, रोपाच्या प्रभावित भागांवर शिंपडा. आठवड्यातून दोन ते तीन वेळा हा उपाय केल्यास बुरशीचा थर निघून जाईल.
रोपं निरोगी ठेवण्यासाठी त्यांना वेळेवर पाणी द्या आणि योग्य प्रमाणात सूर्यप्रकाश मिळेल याची खात्री करा. अत्यधिक पाणी किंवा प्रकाशाच्या अभावामुळे देखील बुरशी येऊ शकते.
या उपायांनी तुमची रोपं पुन्हा जोमाने वाढतील आणि निरोगी होतील. त्यामुळे तुमच्या बागेची सुंदरता आणि हरियाली कायम राखा!
PM Kisan Yojana 2024: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) का लाभ लेने वाले किसान अब 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में, 5 अक्टूबर 2024 को 18वीं किस्त जारी की गई थी। अब किसान जानना चाहते हैं कि 19वीं किस्त उनके खातों में कब आएगी।
पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त फरवरी 2025 में किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। सरकार ने अभी तक इस किस्त को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन हर चार महीने में किस्त जारी होती है। चूंकि अक्टूबर में 18वीं किस्त आई थी, इसलिए अगले चार महीने बाद यानी फरवरी में 19वीं किस्त आने की संभावना है। हालांकि सरकार ने अभी तक 19वीं किस्त के बारे में कोई अधिकारिक जानकारी नहीं दी है।
केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए 2018 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि दी जाती है, जो 2,000 रुपये की तीन किस्तों में उनके बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर होती है।
इस योजना का लाभ लेने के लि MNए किसानों का ई-केवाईसी (eKYC) करवाना अनिवार्य है। यदि कोई किसान यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। eKYC तीन तरीकों से किया जा सकता है:
सरकार पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों की सूची समय-समय पर जारी करती है। आप निम्नलिखित स्टेप्स के जरिए चेक कर सकते हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं:
इसके बाद आपकी सभी जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी और आप जान सकेंगे कि आप इस योजना के पात्र हैं या नहीं।
किसान पंजीकरण अनिवार्य क्यों है?
किसान पंजीकरण (Farmer Registration) किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। पंजीकरण के माध्यम से सरकार किसानों तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने और कृषि में पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रही है। यहां यह जानना जरूरी है कि किसान पंजीकरण क्यों अनिवार्य है और इसके क्या फायदे हैं:
1. सीधे लाभ हस्तांतरण (DBT)
किसान पंजीकरण के माध्यम से किसानों को सरकारी योजनाओं की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत किसानों को ₹6000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता दी जाती है।
2. कृषि योजनाओं में पारदर्शिता
किसान पंजीकरण से सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि केवल पात्र किसानों को ही योजनाओं का लाभ मिले। इससे कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आती है और भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम होती हैं।
3. डेटा संग्रह और नीतियां बनाने में सहायक
पंजीकरण के जरिए सरकार किसानों की सही जानकारी, जैसे उनकी भूमि की स्थिति, फसल, और संसाधनों का डेटा जुटाती है। इस डेटा का उपयोग कृषि नीतियां बनाने और किसानों के विकास के लिए किया जाता है।
4. कर्ज़ माफी और बीमा योजनाओं का लाभ
कई बार किसानों के लिए कर्ज़ माफी या फसल बीमा जैसी योजनाएं चलाई जाती हैं। पंजीकृत किसानों को इनका सीधा लाभ मिलता है, जबकि अपंजीकृत किसान इस लाभ से वंचित रह सकते हैं।
5. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का लाभ
पंजीकृत किसान आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें कृषि कर्ज़ मिलना आसान होता है। KCC के बिना कृषि कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है।
6. राहत पैकेज और आपदा सहायता
प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़ या सूखा के दौरान, सरकार पंजीकृत किसानों को राहत पैकेज और अन्य सहायता प्रदान करती है। पंजीकरण के बिना इस तरह की सहायता प्राप्त करना कठिन हो सकता है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan): किसानों की आर्थिक सहायता
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan), भारतीय किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष ₹6000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जाता है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।
PM-Kisan योजना का उद्देश्य
PM-Kisan योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी खेती-बाड़ी में मदद करना और कृषि संबंधित खर्चों को कम करना है। इस योजना के माध्यम से किसानों को बीज, खाद, कृषि उपकरण, और अन्य आवश्यक सामग्रियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
PM-Kisan योजना के लाभ
1. आर्थिक सहायता: प्रति वर्ष ₹6000 तीन किस्तों में मिलते हैं।
2. सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर: आर्थिक सहायता सीधे किसानों के बैंक खातों में जाती है।
3. कर्ज़ से राहत: छोटे किसानों को कर्ज लेने की जरूरत कम होती है।
4. सभी किसानों के लिए उपलब्ध: छोटे एवं सीमांत किसानों के साथ-साथ बड़े किसान भी इसका लाभ उठा सकते हैं।
PM-Kisan योजना के लिए पात्रता
- भारतीय नागरिक होना आवश्यक।
- किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।
- सरकारी कर्मचारियों और करदाताओं को योजना का लाभ नहीं मिलता।
- बैंक खाता और आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है।
योजना की प्रमुख चुनौतियाँ
- आधार और बैंक खाते का लिंक न होना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की कमी।
- योजना के क्रियान्वयन में कहीं-कहीं भ्रष्टाचार की शिकायतें।
PM-Kisan योजना का महत्व
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने देश के लाखों किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। इस योजना के माध्यम से किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं और कृषि में नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है।
गिरदावली कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो किसान की भूमि, फसल और खेती से संबंधित आवश्यक जानकारी को रिकॉर्ड करता है। गिरदावली के बिना, किसानों को कई प्रकार की प्रशासनिक, कानूनी और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इन समस्याओं से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि किसान गिरदावली के बिना आने वाली समस्याओं से कैसे बच सकते हैं।
1. गिरदावली का नियमित अद्यतन
सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है कि किसान अपनी गिरदावली को नियमित रूप से अद्यतन रखें। जब भी कोई भूमि की खरीद-बिक्री हो या फसल का प्रकार बदले, तो किसान को तुरंत अपनी गिरदावली में यह बदलाव दर्ज करवाना चाहिए। कई बार किसानों की गिरदावली पुरानी हो जाती है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में दिक्कत होती है। इसलिए नियमित अद्यतन आवश्यक है।
2. डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाना
कई राज्य सरकारों ने गिरदावली की जानकारी को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की सुविधा दी है। किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी गिरदावली की स्थिति को जांच सकते हैं और समय-समय पर आवश्यक बदलाव कर सकते हैं। डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर किसान अपनी गिरदावली को सुरक्षित और अद्यतित रख सकते हैं।
3. राजस्व विभाग से संपर्क में रहें
गिरदावली से संबंधित किसी भी समस्या या त्रुटि की जानकारी प्राप्त होने पर किसान को तुरंत स्थानीय राजस्व विभाग से संपर्क करना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की भूमि या फसल से संबंधित समस्या को जल्दी सुलझाया जा सकता है। राजस्व विभाग की मदद से किसान भूमि के स्वामित्व और अधिकार संबंधी विवादों से भी बच सकते हैं।
4. भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज़ सुरक्षित रखें
गिरदावली के साथ-साथ भूमि के अन्य स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज जैसे कि पट्टा, रजिस्ट्री, और खसरा को भी सुरक्षित रखें। ये दस्तावेज भविष्य में भूमि संबंधी किसी भी विवाद या समस्या का हल निकालने में सहायक हो सकते हैं। यदि गिरदावली में कोई त्रुटि होती है, तो ये दस्तावेज़ आपकी सही जानकारी साबित करने में मदद करेंगे।
5. फसल बीमा और ऋण के लिए प्री-अप्रूव्ड योजना
किसानों को फसल बीमा और कृषि ऋण योजनाओं का लाभ उठाने के लिए समय से पहले योजना बनानी चाहिए। गिरदावली को अद्यतित रखकर किसान फसल बीमा, कृषि ऋण और अन्य सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए गिरदावली का सही रिकॉर्ड होना अनिवार्य है।
6. कृषि संगठनों और सलाहकारों से मदद लें
कई बार गिरदावली के बारे में जानकारी का अभाव किसानों के लिए समस्याएँ उत्पन्न करता है। इसके लिए किसान कृषि संगठनों, सलाहकारों, और स्थानीय पंचायत के सदस्यों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये संस्थाएँ किसानों को गिरदावली से संबंधित प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन करती हैं और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराती हैं।
7. कानूनी सहायता लें
यदि गिरदावली से संबंधित कोई बड़ा विवाद उत्पन्न होता है या भूमि स्वामित्व पर कोई प्रश्न खड़ा होता है, तो किसान को कानूनी सहायता लेने में देर नहीं करनी चाहिए। किसी वकील की सलाह लेकर किसान अपनी भूमि का सही अधिकार साबित कर सकते हैं और सरकारी नियमों का पालन कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश में 2024-25 धान खरीद: तिथियां, प्रक्रिया और MSP के बारे में पूरी जानकारी
मध्य प्रदेश में 2024-25 के खरीफ सत्र के लिए धान खरीद की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। यह लेख आपको धान खरीद की तिथि, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), पंजीकरण प्रक्रिया, और खरीद केंद्रों के बारे में सभी जरूरी जानकारी देगा। मध्य प्रदेश सरकार ने धान खरीद को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिल सके।
धान खरीद की तिथि: मध्य प्रदेश 2024-25
मध्य प्रदेश में धान खरीद 19 नवंबर 2024 से शुरू होगी और 10 जनवरी 2025 तक चलेगी। सरकार ने सभी जिलों में खरीद केंद्र स्थापित किए हैं, जहां किसान अपनी फसल निर्धारित समय पर बेच सकते हैं। यह तिथियां राज्य में कटाई के समय और फसल की तैयारी के अनुसार तय की गई हैं ताकि सभी किसानों को अपनी फसल बेचने का पर्याप्त समय मिल सके।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2024-25
धान के लिए सरकार ने 2024-25 के सत्र में MSP निर्धारित किया है, ताकि किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाया जा सके। इस साल के लिए घोषित MSP इस प्रकार हैं:
- साधारण धान: ₹2,300 प्रति क्विंटल
- ग्रेड-ए धान: ₹2,320 प्रति क्विंटल
यह MSP सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम मूल्य मिलेगा, भले ही बाजार में कीमतें कम क्यों न हों।
धान खरीद प्रक्रिया: पंजीकरण और दस्तावेज़
मध्य प्रदेश में धान बेचने के लिए किसानों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के कोई भी किसान अपनी फसल खरीद केंद्र पर नहीं बेच सकता। पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसे राज्य के कृषि पोर्टल पर किया जा सकता है। पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:
- आधार कार्ड या पहचान पत्र
- बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक)
- भूमि के दस्तावेज (खसरा, खतौनी)
- पंजीकरण प्रमाण पत्र
पंजीकरण के बाद, किसान को राज्य सरकार द्वारा स्थापित खरीद केंद्र पर अपनी फसल लेकर जाना होगा, जहां नमी और गुणवत्ता की जांच की जाएगी। धान में नमी की मात्रा अधिकतम 17% होनी चाहिए। यदि धान में नमी का स्तर अधिक होता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
धान की गुणवत्ता और भुगतान प्रक्रिया
धान की गुणवत्ता जांचने के बाद, केंद्र पर स्वीकार किए गए धान का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए यह व्यवस्था की है ताकि किसानों को समय पर उनकी फसल का मूल्य मिल सके।
किसानों के लिए जरूरी सुझाव
1. समय पर पंजीकरण करें: पंजीकरण प्रक्रिया अनिवार्य है, इसलिए किसान समय रहते राज्य के पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण कराएं।
2. धान को अच्छी तरह सुखाएं: धान की नमी 17% से अधिक न हो, इसके लिए फसल की कटाई के बाद उसे अच्छी तरह से सुखाना बेहद जरूरी है। इससे खरीद केंद्र पर फसल की जांच में कोई समस्या नहीं होगी।
3. सभी दस्तावेज तैयार रखें: खरीद केंद्र पर पंजीकरण से जुड़े दस्तावेज और पहचान पत्र साथ ले जाएं ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो।
4. खरीद केंद्र पर समय से जाएं: धान खरीद प्रक्रिया के दौरान भीड़ और लंबी कतारों से बचने के लिए समय पर खरीद केंद्र पहुंचना फायदेमंद होगा।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश में 2024-25 के धान खरीद अभियान के तहत राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई आवश्यक कदम उठाए हैं। MSP में बढ़ोतरी, DBT के माध्यम से पारदर्शी भुगतान, और खरीद केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण जांच जैसे उपायों से किसानों को फसल का उचित मूल्य मिलेगा। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर पंजीकरण कराएं, गुणवत्ता मानकों का पालन करें, और अपनी फसल बेचने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।
धान खरीद प्रक्रिया की पूरी जानकारी के साथ, यह सुनिश्चित करें कि आप सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए अपनी फसल का लाभ उठाएं।
सहकारिता में वेतन संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिसमें कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने और सुविधाओं की कमी के कारण असंतोष बढ़ रहा है। यह समस्या न केवल कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीवन पर असर डाल रही है, बल्कि सहकारी संगठनों की कार्यक्षमता और सामुदायिक विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। इस लेख में हम सहकारिता संगठनों में वेतन संघर्ष के प्रमुख कारण, इसके प्रभाव और समाधान के सुझावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
सहकारिता संगठनों में वेतन संघर्ष के प्रमुख कारण
1. अवसरों की कमी: सरकारी और निजी क्षेत्रों की तुलना में सहकारिता संगठनों में कर्मचारियों के लिए अवसर सीमित होते हैं, जिससे उनका वेतन अपेक्षाकृत कम रहता है।
2. वित्तीय संकट: कई सहकारी समितियाँ वित्तीय कुप्रबंधन और घाटे में चल रही हैं, जिससे कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पाता है।
3. प्रशासनिक उपेक्षा: उच्च स्तर पर प्रशासनिक उदासीनता के कारण कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है।
4. नियामकीय बाधाएँ: सरकारी नियमों और नीतियों के अनुपालन में समस्याएँ आने से सहकारिता संगठनों की कार्यप्रणाली बाधित होती है, जिसका सीधा असर वेतन पर पड़ता है।
वेतन संघर्ष का प्रभाव
- उत्पादकता में कमी: समय पर वेतन न मिलने से कर्मचारियों का मनोबल गिरता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है।
- ग्रामीण विकास पर असर: सहकारी समितियों और बैंकों में व्यवधान उत्पन्न होने से **किसानों** और छोटे व्यापारियों को नुकसान होता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में इन संगठनों पर निर्भर रहते हैं।
- संगठनों की छवि पर असर: लंबे समय तक चलने वाले वेतन आंदोलन सहकारी संगठनों की साख और विश्वसनीयता को नुकसान पहुँचाते हैं।
वेतन संघर्ष के समाधान के सुझाव
1. वेतन संरचना में सुधार: सहकारी संगठनों में कर्मचारियों के वेतन ढाँचे को सुधारा जाए, ताकि उन्हें सरकारी और निजी क्षेत्रों के समान अवसर मिल सकें।
2. नियमित वित्तीय समीक्षा: सहकारी समितियों के वित्तीय प्रबंधन की नियमित समीक्षा और निगरानी से अनियमितताओं को दूर किया जा सकता है।
3. सरकारी सहायता: सरकार को सहकारी संगठनों को वित्तीय संकट से उबारने के लिए विशेष योजनाएँ बनानी चाहिए।
4. कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा: सहकारी कर्मचारियों के वेतन और अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधान किए जाने चाहिए, ताकि उनका शोषण न हो सके।
सहकारिता में वेतन संघर्ष: एक गंभीर समस्या है, जिसका समय रहते समाधान किया जाना आवश्यक है। सहकारी संगठनों के कर्मचारियों का वेतन संघर्ष न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, बल्कि सामुदायिक विकास और संगठन की सफलता पर भी गहरा असर डालता है। इस समस्या का समाधान सरकार, सहकारी संगठन और कर्मचारियों के सामूहिक प्रयासों से ही संभव हो सकता है।
Sarkari Yojana: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan Samman Nidhi) योजनेअंतर्गत देशातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची माहिती समोर येत आहे. आतापर्यंत शेतकऱ्यांना या योजनेतून 18 हप्ते मिळाले आहेत आणि आता 19 वा हप्ता कधी येणार हा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात आहे.
देशातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत 6,000 रुपये वार्षिक मदत दिली जाते, जी तीन समान हप्त्यांमध्ये वाटप केली जाते. शेतकऱ्यांना 5 ऑक्टोबर 2024 रोजी 18 व्या हप्त्याचे 2,000 रुपये मिळाले आहेत. त्यामुळे आता शेतकरी 19 व्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, जो मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकार पीएम किसान योजनेअंतर्गत 19 वा हप्ता लवकरच जारी करणार आहे.
पीएम किसान योजना केंद्र सरकारद्वारे चालवली जाणारी एक महत्वपूर्ण योजना आहे, ज्यामध्ये देशातील लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या योजनेतून शेतकऱ्यांना दर चार महिन्यांनी 2,000 रुपये मिळतात. त्यामुळे शेतकरी या पैशांचा उपयोग शेतीसाठी लागणारे बियाणे, खते आणि अन्य आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी करतात.
पीएम किसान योजनेचा 19 वा हप्ता कधी मिळणार याची माहिती जाणून घेण्यासाठी शेतकरी पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन त्यांची स्थिती तपासू शकतात. त्यासाठी खालील चरणांचा अवलंब करावा:
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकार येत्या फेब्रुवारी 2025 मध्ये पीएम किसान योजनेअंतर्गत 19 वा हप्ता जारी करणार आहे. एकदा हा हप्ता रिलीज झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट 2,000 रुपये जमा होतील.
शेतकऱ्यांसाठी ही योजना फार महत्वाची आहे कारण ती त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पीएम किसान पोर्टलवर आपली स्थिती नियमितपणे तपासली पाहिजे आणि आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवली पाहिजेत.
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