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17-05-2024
घाटकोपर इलाके में गिरे बिलबोर्ड के मालिक भावेश भिंडे को ढूंढने के लिए मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 10 से ज्यादा टीमें बनाई हैं
मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग गिरने की भयावह घटना के तीन दिन बाद बचाव अभियान पूरा हो गया है। इस घटना में 16 लोगों की जान चली गई थी।
बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने गुरुवार सुबह घोषणा की कि बचाव अभियान अब समाप्त हो गया है। इससे पहले आज बचाव कर्मियों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) के सेवानिवृत्त महाप्रबंधक और उनकी पत्नी के शव निकाले। दंपति के शव होर्डिंग के नीचे फंसी कार से निकाले गए।
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के एक अधिकारी ने बताया कि शव सड़ी-गली अवस्था में थे और उन्हें रात करीब एक बजे पास के नगर निगम संचालित राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया।
भावेश भिंडे की तलाश में 10 टीमें
मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने घाटकोपर इलाके में गिरे बिलबोर्ड के मालिक भावेश भिंडे को खोजने के लिए 10 से अधिक टीमें गठित की हैं।
पुलिस कर्मियों का मानना है कि वह लोनावाला से पुणे की ओर भाग गया है। कुछ टीमें गुजरात भी भेजी गई हैं और अन्य टीमों को हवाई अड्डे के आसपास तैनात किया गया है।
नगर निकाय के अनुसार, भिंडे की एजेंसी के पास होर्डिंग लगाने के लिए बीएमसी से अनुमति नहीं थी। होर्डिंग का आकार लगभग 1,338 वर्ग मीटर (14,400 वर्ग फीट) था, जो ओलंपिक पूल के 1,250 वर्ग मीटर से भी बड़ा है और होर्डिंग के लिए अधिकतम स्वीकृत आकार से नौ गुना बड़ा है।
एजेंसी के मालिक भावेश भिंडे और अन्य लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), 338 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से गंभीर चोट पहुंचाना) और 337 (उतावलेपन या लापरवाही से काम करके किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पंतनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।
120×120 के विशाल अवैध होर्डिंग के मालिक ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भावेश भिंडे पर इस साल की शुरुआत में मुलुंड पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई थी। उनकी कानूनी टीम ने कहा कि उनके खिलाफ मामला झूठा है।
भिंडे बलात्कार का आरोपी है और उसे अवैध होर्डिंग लगाने के लिए पहले भी कम से कम 21 बार दंडित किया जा चुका है। पुलिस के अनुसार, 51 वर्षीय भिंडे और अन्य के खिलाफ पंत नगर थाने में गैर इरादतन हत्या और आईपीसी की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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