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खरेदी करू नका कमी.. कारण आमच्याकडे आहे जबदस्त ऑफरची हमी
26-12-2023
[26/12, 11:06 pm] : सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों पर निशाना साधा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूर्ण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 और 22 के अनुसार, पुलिस किसी भी पत्रकार के स्रोत के बारे में नहीं पूछ सकती है और अदालत के पास पत्रकारों की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के खिलाफ पूछने की कोई शक्ति नहीं है। जब तक पत्रकारों पर लगे आरोपों और गवाही की जांच बिना जांच और ठोस सबूत के नहीं की जाती। इन दिनों पुलिस पत्रकारों की आज़ादी पर कुठाराघात कर रही है।
ज्यादातर मामलों में पुलिस खुद को अच्छा दिखाने के लिए ऐसा करती है, ऐसे में अब हाईकोर्ट ने पुलिस से ऐसा करने पर सख्त रुख दिखाने को कहा है. अगर ऐसा है तो कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज हो सकता है. गौरतलब है कि पत्रकार किसी भी खबर को छापने के लिए अपने स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार भ्रष्ट राजनीतिक माफिया और पुलिस संगठित अपराध की तर्ज पर पत्रकारों को परेशान करते नजर आते हैं.
[26/12, 11:06 pm] : ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छत्तीसगढ़ देश को ला रहा है। ढील महादेव घोटाला सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने भोपाल में महिला पत्रकार को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की, लेकिन महिला पत्रकार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी. और सुप्रीम कोर्ट की इस गाइडलाइन पर भरोसा किया. कोर्ट ने कहा, 'इस फॉर्मूले के कारण आप किसी पत्रकार को गिरफ्तार नहीं कर सकते।'
[26/12, 11:07 pm] : पत्रकारों को इस खबर को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की जरूरत है ताकि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें।
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