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06-11-2024
Driving Licence: सुप्रीम कोर्ट ने ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में वाहन चालकों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने अपने 2017 के निर्णय को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया है कि लाइट मोटर व्हीकल (LMV) लाइसेंस धारक भी हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकते हैं। इसके तहत ऐसे लाइसेंस धारक 7500 किलोग्राम से कम वजन के ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकेंगे।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। इसमें न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, पी एस नरसिम्हा, पंकज मिथल और मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि एलएमवी लाइसेंस धारकों ने सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि की है।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से बीमा कंपनियों को झटका लगा है, क्योंकि पहले बीमा कंपनियां उन मामलों में दावों को खारिज कर देती थीं जिनमें दुर्घटनाओं में शामिल वाहन चलाने वाले के पास ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं होता था। इस फैसले के बाद, अब बीमा कंपनियों को ऐसे दावों का निपटारा करना पड़ेगा, जहां हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने वाले के पास केवल एलएमवी लाइसेंस हो।
यह फैसला उन ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों के पक्ष में है जो एलएमवी लाइसेंस के तहत हल्के ट्रांसपोर्ट वाहन चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि एलएमवी लाइसेंस धारक भी हल्के ट्रांसपोर्ट वाहनों का संचालन कर सकते हैं।
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