उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोनों आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई गई है। 50 से 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। 2019 में इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान कुल 7 गवाह पेश किए गए. बहस के बाद, 14 अगस्त को कोर्ट ने आरोपियों को 20 से 20 साल की सजा सुनाई।
घटना शहर की कोतवाली में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, महिला ने 20 दिसंबर 2009 को थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया था कि पीड़िता खेतों में काम कर रही थी। उस समय गांव में रहने वाले अमर राजपूत और पप्पू उर्फ भगवानदास वहां आ गए। उस पर दोनों ने बंदूक तान दी और उसे निकट की एक झोपड़ी में ले गए। वहां उसे बार-बार दुष्कर्म किया।।
पीड़िता को सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद आरोपियों ने कान और गले से मंगलसूत्र उतार लिया। उसने पुलिस को शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। महिला ने घर पहुंचकर सब कुछ बताया। तब महिला ने थाने में शिकायत की। . चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी महिला के साथ रिश्ते में है और उसका भतीजा लगता है इसी आरोपी ने मार्च में पहले भी उसके साथ बलात्कार किया था।
वीडियो वायरल करने की धमकी देकर यौन शोषण किया
रेप का वीडियो भी आरोपियों ने रिकॉर्ड किया था। वे उसे लगातार यौन शोषण कर रहे थे, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर। सितंबर में आरोपियों ने फिर से उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इस संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। 16 नवंबर को पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान कुल सात गवाह प्रस्तुत किए गए। इस दौरान चार जज बदले गए, जिससे 65 से अधिक तारीखें मिलीं।
वकील कमल सिंह ने कोर्ट में सात गवाह प्रस्तुत किए हैं
2019 साल था जब मामला शुरू हुआ था। दोनों आरोपियों ने महिला को बेरहमी से पीटा। उसने उसे भी यौन शोषण करता रहा, उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। सितंबर 2019 में फिर एक बार उसने महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला ने इसके बाद अपने घर पर इसकी सूचना दी। फिर मामला दर्ज किया गया। कोर्ट में सात गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की बहस के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया। दोनों को कोर्ट ने २०-२० साल की सजा और 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है.