ड्रिमलँड डेव्हलपर्स
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23-11-2024
Cyber Security New Rules: साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने कई अहम पहल की हैं। दूरसंचार विभाग (DoT) ने हाल ही में टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के तहत सरकार को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी टेलीकॉम कंपनी से ट्रैफिक डेटा या अन्य प्रकार का डेटा मांग सके। हालांकि, इसमें संदेशों के कंटेंट शामिल नहीं होंगे, लेकिन अन्य प्रकार का डेटा सरकार द्वारा मांगे गए विशेष फॉर्मेट में देना होगा।
सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया है कि मांगे गए डेटा के स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और उपकरण स्थापित किए जाएं। इसके अलावा, डेटा को गोपनीयता के साथ सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार, अधिकृत एजेंसी और संबंधित टेलीकॉम कंपनियों पर होगी।
साइबर सुरक्षा के नियमों के अनुसार, टेलीकॉम कंपनियों को एक मजबूत साइबर पॉलिसी अपनानी होगी। इस पॉलिसी में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया गया है:
इसके अलावा, टेलीकॉम कंपनियों को चीफ टेलीकम्युनिकेशंस सिक्योरिटी ऑफिसर नियुक्त करना होगा, जो सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं को रोकने और उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
नए नियमों के तहत, सुरक्षा से जुड़ी किसी भी घटना को छह घंटों के भीतर केंद्र सरकार को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। साथ ही, 24 घंटे के भीतर घटना से प्रभावित यूजर्स, स्थान और प्रभाव का विवरण भी देना होगा।
फर्जी डिवाइस और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सरकार ने IMEI (अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या) का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। भारत में बने या आयात किए गए सभी मोबाइल डिवाइस के लिए यह नियम लागू होगा।
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